आमिर खान को तीसरी शादी के बाद जान से मारने की धमकी, कथित लॉरेंस गैंग के लेटर से मचा हड़कंप

The Red Ink
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी हालिया शादी नहीं, बल्कि कथित तौर पर लॉरेंस गैंग की ओर से मिली जान से मारने की धमकी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित लेटर और ऑडियो संदेश में उनकी तीसरी शादी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। हालांकि, इस मामले में अभी तक मुंबई पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

कथित धमकी भरे लेटर में क्या कहा गया?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरेंस गैंग के नाम से जारी एक कथित लेटर में आमिर खान की 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से हुई शादी को “लव जिहाद” बताया गया है। संदेश में दावा किया गया कि ऐसी शादियों को बढ़ावा देने वालों को “सबक सिखाया जाएगा” और आमिर खान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। फिलहाल, इस कथित लेटर और ऑडियो संदेश की प्रामाणिकता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मुंबई पुलिस और आमिर की टीम का क्या कहना है?
खबर लिखे जाने तक मुंबई पुलिस ने इस कथित धमकी पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। वहीं आमिर खान या उनकी टीम की ओर से भी अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

‘लव जिहाद’ के आरोपों पर पहले ही दे चुके हैं सफाई
तीसरी शादी के बाद सोशल मीडिया पर आमिर खान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आमिर ने कहा था कि उनकी तीनों शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई हैं और उनकी किसी भी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट हिंदू नहीं बल्कि ईसाई हैं। आमिर ने उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी बेटी इरा खान की शादी एक हिंदू युवक से हुई है, जबकि उनके परिवार में भी अलग-अलग धर्मों के बीच विवाह हुए हैं।

5 जुलाई को हुई थी गौरी स्प्रैट से शादी
आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को मुंबई स्थित अभिनेता के घर पर एक निजी समारोह में शादी का पंजीकरण कराया। समारोह में दोनों परिवारों के सदस्य और कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए थे। गौरी स्प्रैट फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। आमिर और गौरी पिछले करीब 25 वर्षों से एक-दूसरे को जानते थे और बाद में उनका रिश्ता आगे बढ़ा।

शादी को लेकर पहले भी उठा था विवाद
आमिर खान की तीसरी शादी के बाद कुछ राजनीतिक नेताओं और संगठनों ने इस पर सवाल उठाए थे। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। वहीं कुछ धार्मिक नेताओं ने भी इस शादी पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी थीं।

भारत में तीसरी शादी का कानून क्या कहता है?
भारतीय कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की पिछली शादी का कानूनी रूप से तलाक हो चुका है या जीवनसाथी का निधन हो गया है, तो वह दोबारा या तीसरी शादी कर सकता है। बिना कानूनी तलाक के दूसरी या तीसरी शादी करना कानूनन अपराध माना जा सकता है। आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता से 2002 में और दूसरी पत्नी किरण राव से 2021 में कानूनी तलाक हो चुका है। ऐसे में गौरी स्प्रैट से उनकी शादी कानूनी रूप से वैध मानी जाती है।

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