Kalyan Bainsla Police Remand: गुरुग्राम हिट एंड रन केस में कल्याण बैंसला 2 दिन की पुलिस कस्टडी में, क्राइम सीन होगा रीक्रिएट

Kalyan Bainsla Police Remand मामले में गुरुग्राम की स्थानीय अदालत ने आरोपी कल्याण बैंसला को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में बैंसला को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ कार में मौजूद उसका चचेरा भाई लवनीश भी पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दोनों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने रिमांड की मांग की।

बैंसला के वकील ललित बिंदल ने एएनआई से बातचीत में बताया कि बचाव पक्ष ने पुलिस रिमांड का विरोध किया था। वकील के मुताबिक, उनका तर्क था कि पुलिस के पास पहले ही पर्याप्त समय था और इसलिए दो दिन की हिरासत की जरूरत नहीं थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दो दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर कर दी।

Kalyan Bainsla Police Remand के दौरान क्या करेगी पुलिस?

पुलिस अब रिमांड की अवधि में मामले से जुड़े कई पहलुओं की जांच करेगी। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, जांच टीम क्राइम सीन को दोबारा रीक्रिएट करने की तैयारी कर रही है, ताकि टक्कर से पहले और उसके बाद की पूरी गतिविधि को समझा जा सके। साथ ही कार में घटना के वक्त मौजूद लोगों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है।

पुलिस ने इस मामले में CCTV फुटेज और बाइक में लगे कैमरे से मिले वीडियो का भी विश्लेषण किया है। पुलिस के अनुसार, इन फुटेज के आधार पर टक्कर को लेकर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई।

गोल्फ कोर्स रोड पर आखिर हुआ क्या था?

यह घटना रविवार को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी। महिला बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया अपनी बाइक से जा रही थीं। इसी दौरान एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना बाइक में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो सामने आने के बाद मामले ने व्यापक ध्यान खींचा। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी कार चालक की तलाश तेज की। पुलिस के मुताबिक, CCTV और अन्य फुटेज की जांच के बाद मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, यानी हत्या के प्रयास से संबंधित प्रावधान, जोड़ा गया। इसके अलावा stalking और महिला की गरिमा का अपमान करने से संबंधित धाराएं भी FIR में जोड़ी गई हैं।

हालांकि, मामले में आरोपी की ओर से अलग पक्ष भी सामने आया है। उसके वकील ने वायरल वीडियो को पूरी घटना का पूरा रिकॉर्ड मानने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वीडियो में घटनाक्रम का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

राजस्थान से गिरफ्तार हुआ था कल्याण बैंसला

घटना के बाद कल्याण बैंसला मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए टीमें लगाईं और मंगलवार को उसे राजस्थान के दौसा/राजगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसके साथ मौजूद चचेरे भाई लवनीश को भी पकड़ा गया।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद बैंसला ने कथित तौर पर हिरासत से बचने की कोशिश भी की। पुलिस का कहना है कि वह पेशाब करने के बहाने बाहर निकलने की कोशिश में गिर गया और उसे चोट लगी, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार दिया गया।

BNS की इन धाराओं में दर्ज है मामला

गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस की ओर से बताई गई धाराओं में BNS की धारा 109, 78 और 79 शामिल हैं। धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित है, जबकि धारा 78 stalking और धारा 79 महिला की गरिमा का अपमान करने वाले शब्द या इशारे से संबंधित है।

पुलिस का कहना है कि शुरुआती स्तर पर मामला तेज या लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से जुड़ा था, लेकिन जांच के दौरान सामने आए CCTV और अन्य फुटेज के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई।

पुलिस रिमांड में सामने आएंगे कई सवाल

अब दो दिन की Kalyan Bainsla Police Remand के दौरान पुलिस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशेगी। इनमें टक्कर से पहले कार की गतिविधि, कार में मौजूद लोगों की भूमिका, घटनास्थल पर हुई पूरी गतिविधि और घटना के बाद आरोपी के फरार होने से जुड़े पहलू शामिल हैं।

क्राइम सीन को दोबारा तैयार किए जाने से पुलिस यह समझने की कोशिश करेगी कि वाहन और बाइक किस दिशा में थे और टक्कर किस तरह हुई। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पुलिस के आरोपों को अदालत में किस तरह के सबूतों से समर्थन मिलता है।

फिलहाल अदालत ने दोनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया का विषय हैं।

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